COVID-19 वैक्सीन रोलआउट के लिए दिशानिर्देश जारी किये गये

COVID-19 वैक्सीन रोलआउट के लिए दिशानिर्देश जारी किये गये

हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने COVID-19 वैक्सीन ऑपरेशनल दिशानिर्देशों को प्रकाशित किया है। मंत्रालय ने देश में COVID-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए विस्तृत योजना को तैयार किया है।

मुख्य बिंदु

  • COVID-19 टीकाकरण अभियान के प्रथम चरण में, भारत सरकार तीस करोड़ लोगों का टीकाकरण करेगी।इसमें स्वास्थ्य देखभाल कर्मी, पचास वर्ष से कम आयु के लोग (बीमारियों से ग्रस्त) और पचास वर्ष से अधिक आयु के लोग शामिल हैं।
  • अधिकांश टीकों में दो खुराक की आवश्यकता है।उन्हें दो, तीन और चार सप्ताह के अंतराल के बीच लगाया जायेगा।

दिशानिर्देश

भारत सरकार ने National Expert Group on Vaccine Administration for COVID-19 (NEGVAC) का गठन किया था। देश में COVID-19 टीकाकरण पूरी तरह से NEGVAC द्वारा निर्देशित है।

स्टाफ का प्रशिक्षण

  • प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण वर्चुअल प्लेटफार्मों पर आयोजित किया जायेगा।
  • प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के बाद, प्रशिक्षण को जिला और उप जिला स्तर तक ले जाया जायेगा।
  • जिला, ब्लॉक और नियोजन इकाई स्तर पर सभी प्रशिक्षण पूरा होने के बाद ही कोविड-19 वैक्सीन का टीकाकरण शुरू किया जायेगा।
  • यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए कि देश में हर किसी को कोविड-19 वैक्सीन के बारे में जानकारी प्राप्त हो।

कोविड-19 टीकाकरण के लिए प्राथमिकता

  • यह वैक्सीन सबसे पहले स्वास्थ्य सेवा श्रमिकों, 50 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों और फ्रंटलाइन श्रमिकों को दिया जायेगा।
  • अगला फोकस 50 साल से कम उम्र के लोगों और रोग से पीड़ित लोगों पर किया जायेगा।
  • शेष आबादी को टीका उपलब्धता के आधार पर टीका प्राप्त होगा।

डिजिटल प्लेटफॉर्म

  • COVID-19 वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क का उपयोग टीकाकरण के लिए असूचीबद्ध लाभार्थियों को ट्रैक करने के लिए किया जायेगा।
  • टीकाकरण स्थल पर केवल पूर्व पंजीकृत लाभार्थियों को ही टीका लगाया जायेगा ।

 टीकाकरण सत्र

  • एक सत्र में केवल सौ लाभार्थियों को टीका लगाया जायेया।
  • राज्य और केंद्र शासित प्रदेश टीकाकरण के लिए विशिष्ट दिनों की पहचान कर सकते हैं।

टीकाकरण टीम

टीकाकरण टीम में 5 सदस्य शामिल होंगे। इसमें डॉक्टर, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स या इंजेक्शन देने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत कोई व्यक्ति  होगा। टीकाकरण अधिकारी 1 वह व्यक्ति होगा जो लाभार्थी के पंजीकरण की स्थिति की जाँच करेगा। यह पुलिस, नागरिक सुरक्षा, एनएसएस, एनसीसी, होम गार्ड से एक व्यक्ति होगा। टीकाकरण अधिकारी 2 वह व्यक्ति होगा जो पहचान दस्तावेजों को प्रमाणित करेगा। टीकाकरण अधिकारी 3 और 4 सहायक कर्मचारी हैं जो भीड़ प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं।

Originally written on December 16, 2020 and last modified on December 16, 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *