AFSPA (Armed Forces Special Powers Act) क्या है?

AFSPA (Armed Forces Special Powers Act) क्या है?

हाल ही में AFSPA (Armed Forces Special Powers Act) सुर्ख़ियों में था। दरअसल, केंद्र सरकार ने नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित करते हुए सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (AFSPA) को नागालैंड में 6 महीने के लिए बढ़ाया है।

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (AFSPA)

AFSPA को 1958 में लागू किया गया था, इसका उपयोग अशांत घोषित किये गये क्षेत्रों में किया जाता है। इस अधिनियम के द्वारा किसी क्षेत्र में धार्मिक, नस्लीय, भाषायी तथा समुदायों के बीच विवाद के कारण इसे राज्य अथवा केंद्र सरकार द्वारा अशांत घोषित किया जा सकता है।

अशांत क्षेत्र की घोषणा : इस अधिनियम के सेक्शन 3 में राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल को भारत में गज़ट में अधिसूचना जारी करने की शक्ति दी गयी, जिसे बाद केंद्र के पास नागरिकों की सहायता के लिए सशस्त्र बल भेजने की शक्ति है। यदि किसी क्षेत्र को अशांत घोषित किया जाता है तो यह स्थिति कम से कम तीन महीने के लिए लागू होगी।

सशस्त्र बलों को विशेष शक्तियां : इस अधिनियम के द्वारा सशस्त्र बलों, राज्य व केन्द्रीय पुलिस बल को उग्रवादियों द्वारा इस्तेमाल की जा रही संपत्ति अथवा घर को नष्ट करने, छानबीन करने तथा गोली मारने का अधिकार दिया गया है। इस अधिनियम में सुरक्षा बलों को दुर्भावनापूर्ण व महत्त्वहीन मुकद्दमे से भी सुरक्षा प्रदान की गयी है।

नोट : वर्तमान में AFSPA इन राज्यों में लागू है : असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश (केवल तिरप, चांगलांग और लॉन्गदिंग जिले तथा असम के साथ 20 किलोमीटर की सीमा में), मणिपुर (इम्फाल नगरपालिका क्षेत्र के अतिरिक्त), मेघालय (असम के साथ 20 किलोमीटर सीमा तक ही सीमित) तथा जम्मू-कश्मीर।

 

Originally written on January 1, 2021 and last modified on January 1, 2021.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *