1 जुलाई: जीएसटी दिवस (GST Day)

1 जुलाई को जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस वर्ष वस्तु और सेवा कर के ऐतिहासिक कर सुधार के कार्यान्वयन की वर्षगांठ है।

पृष्ठभूमि

पहली जीएसटी दिवस 1 जुलाई 2018 को नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) की पहली वर्षगांठ को चिह्नित करने के रूप में मनाया गया था। संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित एक समारोह में 30 जून और 1 जुलाई, 2017 की मध्यरात्रि में जीएसटी लागू किया गया था।

जीएसटी क्या है?

वस्तु व सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है और इसने कई अप्रत्यक्ष करों को बदल दिया है जो पहले भारत में मौजूद थे। 29 मार्च, 2017 को, माल और सेवा कर अधिनियम  संसद में पारित किया गया और अधिनियम 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ।

यह पूरे देश के लिए एक अप्रत्यक्ष कर है और एक बहु-स्तरीय, व्यापक, गंतव्य-आधारित कर है जो प्रत्येक मूल्यवर्धन पर लगाया जाता है।

जीएसटी व्यवस्था के तहत, बिक्री के हर बिंदु (point of sale) पर कर लगाया जाता है। इंट्रा-स्टेट  बिक्री के मामले में , केंद्रीय जीएसटी (CGST) और राज्य जीएसटी (SGST) शुल्क लिया जाता है और अंतर-राज्य  बिक्री एकीकृत जीएसटी (IGST) के लिए प्रभार्य है।

जीएसटी ने अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य की बाधाओं को तोड़कर भारत को ‘एक राष्ट्र, एक कर’ में बदल दिया है।

Originally written on July 1, 2021 and last modified on July 1, 2021.

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