हाल ही में कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य पेशेवरों के खिलाफ हिंसा करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने के लिए किस अधिनियम को संशोधित करते हुए एक अध्यादेश जारी किया गया है?
उत्तर – महामारी रोग अधिनियम, 1897
भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अध्यादेश के प्रख्यापन को मंजूरी दे दी, जो COVID-19 महामारी से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसक कार्य को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध मानता है। इस अध्यादेश के द्वारा महामारी रोग अधिनियम, 1897 में संशोधन किया गया है। हिंसात्मक घटनाओं के लिए तीन महीने से लेकर सात साल तक के कारावास और 50,000 से 5 लाख रुपये के जुर्माने की व्यवस्था हैं।
Originally written on
April 24, 2020
and last modified on
April 24, 2020.