सुप्रीम कोर्ट का फैसला: आधार कार्ड अब मतदाता सूची में पहचान का 12वां दस्तावेज़

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: आधार कार्ड अब मतदाता सूची में पहचान का 12वां दस्तावेज़

बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया के संदर्भ में, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अहम फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जॉयमाल्य बागची की पीठ ने चुनाव आयोग (EC) को निर्देश दिया कि वह आधार कार्ड को 12वें पहचान पत्र के रूप में स्वीकार करे, जो व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए उपयोग किया जा सके।

आधार को नागरिकता प्रमाण नहीं, लेकिन पहचान के लिए वैध

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, लेकिन यह पहचान के लिए एक वैध दस्तावेज़ है। न्यायालय ने कहा कि:
“आधार कार्ड को पहचान स्थापित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है, लेकिन यह नागरिकता सिद्ध करने के लिए नहीं है।”
प्रस्तावना के अनुसार:

  • आधार कार्ड को अब EC की सूची में शामिल किया गया है, जिसमें पहले से 11 दस्तावेज़ मान्य थे।
  • EC इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता की जाँच करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

SIR में विवाद और विपक्ष की आपत्ति

राजद (RJD) के लिए पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि EC के निर्देशों के बावजूद बूथ स्तर अधिकारियों (BLOs) ने आधार को स्वीकार नहीं किया, जिससे कई मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से बाहर रह गए।
उन्होंने यह भी बताया कि सीतामढ़ी के रननीसैदपुर क्षेत्र में BLOs को शो-कॉज़ नोटिस दिए गए, जब उन्होंने आधार या अन्य दस्तावेज़ स्वीकार किए।

EC की स्थिति और संविधान की व्याख्या

EC के लिए पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि आयोग यह तय करने का अधिकार रखता है कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक है या नहीं। उन्होंने अनुच्छेद 101 का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि किसी सांसद/विधायक की नागरिकता पर प्रश्न उठता है, तो राष्ट्रपति को भेजा जाता है, और चुनाव आयोग की राय के आधार पर निर्णय होता है।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

  • आधार कार्ड अब EC द्वारा अनुमोदित 12वां पहचान दस्तावेज़ होगा।
  • सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं, केवल पहचान का साधन है।
  • बिहार SIR में 7.24 करोड़ मतदाताओं में से 99.6% ने दस्तावेज़ जमा किए हैं।
  • EC के अनुसार, जिनके नाम 2003 की मतदाता सूची में हैं, उन्हें केवल उसका अंश देना पर्याप्त है।
  • SIR में 11 पहले से स्वीकृत दस्तावेज़ में पासपोर्ट, जन्म प्रमाणपत्र, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आदि शामिल हैं।
Originally written on September 10, 2025 and last modified on September 10, 2025.

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