संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति की जाती है?
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य व चेयरमैन की नियुक्ति की जाती है। यदि UPSC के चेयरमैन का पद खाली है तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी UPSC सदस्य द्वारा यह कार्यभार संभाला जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक होता है।
Originally written on
April 29, 2018
and last modified on
April 29, 2018.