श्रीनगर ने UAV के भंडारण, बिक्री, उपयोग और परिवहन पर प्रतिबंध लगाया

श्रीनगर ने UAV के भंडारण, बिक्री, उपयोग और परिवहन पर प्रतिबंध लगाया

श्रीनगर जिले के अधिकारियों ने ड्रोन और इसी तरह के मानव रहित हवाई वाहनों (UAVs) के भंडारण, बिक्री, उपयोग और परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया है।

मुख्य बिंदु

  • इस आदेश में अधिकारियों से महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और अत्यधिक आबादी वाले क्षेत्रों के पास हवाई स्थान सुरक्षित करने के लिए कहा गया है।इस प्रकार, सभी सामाजिक और सांस्कृतिक समारोहों में ड्रोन का उपयोग बंद दिया गया है।
  • यूएवी पर प्रतिबंध लगाने का आदेश CrPC की धारा 144 के तहत जारी किया गया था।
  • इस आदेश में कहा गया है, “ड्रोन के दुरुपयोग के प्रकरणों की पृष्ठभूमि में विकेंद्रीकृत हवाई क्षेत्र की पहुंच को विनियमित करने की आवश्यकता है, जो सुरक्षा बुनियादी ढांचे के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं।“
  • नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने वजन वर्गीकरण, विशिष्ट पहचान संख्या, गति प्रतिबंध आदि के संबंध में ड्रोन के उपयोग को विनियमित करने के लिए मसौदा दिशानिर्देश भी प्रदान किए हैं।
  • जिन व्यक्तियों के पास पहले से ही ड्रोन कैमरे या इसी तरह के मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) हैं, उन्हें उचित रसीद के साथ स्थानीय पुलिस स्टेशन में इसे ग्राउंड करना होगा।
  • कृषि, पर्यावरण संरक्षण और आपदा न्यूनीकरण क्षेत्र में मानचित्र, सर्वेक्षण और निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाले सरकारी विभागों को जनहित में ऐसी कोई भी गतिविधि करने से पहले स्थानीय पुलिस स्टेशन को सूचित करना आवश्यक है।

यह आदेश क्यों पारित किया गया?

यह आदेश 27 जून को जम्मू वायु सेना स्टेशन पर ड्रोन का उपयोग करके किए गए ड्रोन हमले की पृष्ठभूमि में पारित किया गया था।

Originally written on July 5, 2021 and last modified on July 5, 2021.

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