व्यक्तिगत उपयोग के लिए ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर के आयात की अनुमति दी गयी

व्यक्तिगत उपयोग के लिए ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर के आयात की अनुमति दी गयी

विदेश व्यापार महानिदेशालय (Directorate General of Foreign Trade) ने हाल ही में अधिसूचित किया है कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर के आयात की अनुमति दी जाएगी। भारत सरकार ने आयात की अनुमति देने के लिए विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 को संशोधित किया है।

ऑक्सीजन आयात

नए संशोधन में कहा गया है कि “उपहार ‘के रूप में सामान के आयात की अनुमति पोस्ट या कूरियर के माध्यम से दी गयी है, जहां दवाओं, ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर और जीवन रक्षक दवाओं के अलावा सीमा शुल्क निकासी की मांग की जाती है।

विदेश व्यापार नीति 2015-20

  • विदेश व्यापार नीति का उद्देश्य 2020 तक विदेशी बिक्री को दोगुना करके 900 अरब डालर करना है।
  • इसका उद्देश्य डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया पहल के साथ विदेशी व्यापार को एकीकृत करना है।
  • Meis और SEIS को लांच किया गया है। MEIS का अर्थ Merchandise Exports from India Scheme है और इसके तहत पांच योजनाओं को एक ही योजना में विलय किया गया है। SEIS का अर्थ Service Exports from India Scheme है।
  • निर्यातकों को ट्रांसफ़रेबल ड्यूटी स्क्रिप्स (Transferable Duty Scrips) प्रदान की जाती हैं।

MEIS

MEIS बनाने के लिए जिन पांच योजनाओं का विलय किया गया, वे थीं : Market Linked Focus Product Scheme, Focus Product Scheme, Focus Market Scheme, Agriculture Infrastructure Incentive Scrip और VKGUY

Originally written on May 3, 2021 and last modified on May 3, 2021.

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