‘वित्त आयोग’ एक संवैधानिक संस्था है, इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया था| वित्त आयोग केंद्र से राज्यों को मिलने वाले अनुदान के नियम भी तय करता है|
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