लोकायुक्त शक्तियों को कमजोर करने के लिए अध्यादेश लाएगी केरल सरकार

लोकायुक्त शक्तियों को कमजोर करने के लिए अध्यादेश लाएगी केरल सरकार

केरल सरकार ने “केरल लोकायुक्त अधिनियम” में संशोधन के लिए एक अध्यादेश लाने का फैसला किया है, जिससे उसके पास भ्रष्टाचार विरोधी निकाय की रिपोर्ट को खारिज करने का अधिकार होगा।

मुख्य बिंदु 

  • राज्य मंत्रिमंडल ने हाल ही में राज्यपाल से केरल लोकायुक्त अधिनियम, 1999 में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी करने की सिफारिश की।
  • यह संशोधन लोकायुक्त के फैसले को सुनने का अवसर प्रदान करने के बाद या तो स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए सरकार को अधिकार देने का प्रयास करता है।
  • इस प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, लोकायुक्त के पास केवल सिफारिश करने या सरकार को रिपोर्ट भेजने का अधिकार होगा।

लोकायुक्त

लोकायुक्त भारतीय संसदीय लोकपाल (Indian Parliamentary Ombudsman) है। इसे लोकायुक्त अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया है। प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि के व्यक्ति को पद के लिए नामित किया जाता है, जो सरकार या उसके प्रशासन की कार्य कुशलता और अखंडता के खिलाफ शिकायतों को जल्दी से दूर करने में सक्षम हो। लोकायुक्त की नियुक्ति के बाद उसे सरकार द्वारा बर्खास्त या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। उन्हें केवल राज्य विधानसभा द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है।

लोकायुक्त लागू करने वाला पहला राज्य

महाराष्ट्र 1971 में “लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम” के माध्यम से लोकायुक्त की संस्था शुरू करने वाला पहला राज्य था। महाराष्ट्र के बाद ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और दिल्ली राज्यों द्वारा भी इसी तरह के अधिनियम बनाए गए।  प्रत्येक राज्य में लोकायुक्त की शक्तियाँ भिन्न होती हैं।

लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है ?

लोकायुक्त की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधान सभा और विधान परिषद में विपक्ष के नेता, विधान परिषद के अध्यक्ष और विधान सभा के अध्यक्ष के साथ सहमति से, उन्हें मुख्यमंत्री द्वारा नामांकन के माध्यम से नियुक्त किया जाता है।

नियुक्ति के लिए कौन पात्र है?

सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, या न्यायाधीश, या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश लोकायुक्त के पद के लिए पात्र हैं।

Originally written on January 28, 2022 and last modified on January 28, 2022.

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