लोकसभा ने राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक (National Institutes of Food Technology Bill) पारित किया

26 जुलाई, 2021 को राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, उद्यमिता और प्रबंधन विधेयक, 2021 लोकसभा में पारित किया गया।
मुख्य बिंदु
- यह विधेयक पशुपति कुमार पारस द्वारा पेश किया गया था जो खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री हैं।
- यह विधेयक खाद्य प्रौद्योगिकी, प्रबंधन और उद्यमिता संस्थानों के लिए विभिन्न प्रावधानों को निर्धारित करता है।
- यह बिल केवल 8 मिनट के रिकॉर्ड समय में पेश व पास किया गया।
- यह विधेयक तंजावुर में स्थित भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (Indian Institute of Food Processing Technology) और कुंडली में स्थित राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management) को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने का भी प्रयास करता है।
- यह विधेयक इन क्षेत्रों में अनुसंधान और निर्देश प्रदान करने का भी प्रयास करता है।
- यह बिल मार्च महीने में राज्यसभा में पहले ही पास हो चुका था।
लोकसभा
लोकसभा भारत की संसद का निचला सदन है जबकि राज्यसभा उच्च सदन है। लोकसभा के सदस्य देश के लोगों द्वारा अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने जाते हैं। यह सदस्य पांच साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं। वर्तमान में, सदन में 543 सीटें हैं जो 543 निर्वाचित सदस्यों द्वारा भरी जाती हैं। ओम बिरला लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं।
Originally written on
July 27, 2021
and last modified on
July 27, 2021.