लद्दाख में स्थानीयों के लिए 85% नौकरी आरक्षण और नई डोमिसाइल नीति

केंद्र सरकार ने लद्दाख के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए 2 और 3 जून 2025 को पांच नए नियम अधिसूचित किए हैं। इन नियमों के माध्यम से स्थानीय निवासियों को सरकारी नौकरियों में 85% आरक्षण, डोमिसाइल प्रमाणपत्र की प्रक्रिया, आधिकारिक भाषाओं की मान्यता और महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया गया है।

लद्दाख सिविल सेवा डोमिसाइल प्रमाणपत्र नियम, 2025

इन नियमों के तहत डोमिसाइल प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं:

  • 15 वर्षों का निरंतर निवास: जो व्यक्ति लद्दाख में लगातार 15 वर्षों से रह रहे हैं।
  • शैक्षणिक योग्यता: जिन्होंने लद्दाख में 7 वर्षों तक अध्ययन किया है और कक्षा 10वीं या 12वीं की परीक्षा दी है।
  • केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चे: जिनके माता-पिता या अभिभावक लद्दाख में कम से कम 10 वर्षों तक सेवा कर चुके हैं।

प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार तहसीलदार को दिया गया है, जबकि अपील की स्थिति में उपायुक्त को अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से की जा सकती है।

लद्दाख आरक्षण (संशोधन) विनियमन, 2025

इस विनियमन के अनुसार, सरकारी नौकरियों और व्यावसायिक संस्थानों (जैसे इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों) में स्थानीय निवासियों के लिए कुल 85% आरक्षण निर्धारित किया गया है। यह आरक्षण अनुसूचित जनजातियों (ST), अनुसूचित जातियों (SC), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अन्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए लागू होगा। इसके अतिरिक्त, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10% आरक्षण अलग से प्रदान किया गया है।

लद्दाख सिविल सेवा विकेंद्रीकरण और भर्ती (संशोधन) विनियमन, 2025

इस विनियमन के तहत, लद्दाख में सरकारी नौकरियों के लिए डोमिसाइल प्रमाणपत्र अनिवार्य कर दिया गया है। यह पहली बार है जब लद्दाख में स्थानीय निवासियों को नौकरियों में प्राथमिकता देने के लिए कानूनी ढांचा तैयार किया गया है।

लद्दाख आधिकारिक भाषाएं विनियमन, 2025

इस विनियमन के माध्यम से लद्दाख में निम्नलिखित भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है:

  • अंग्रेज़ी
  • हिंदी
  • उर्दू
  • भोटी
  • पुर्गी

इसके अलावा, शिना, ब्रोक्सकट, बल्टी और लद्दाखी जैसी स्थानीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए संस्थागत समर्थन प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (संशोधन) विनियमन, 2025

इस संशोधन के तहत, लेह और कारगिल की लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित की गई हैं। यह आरक्षण रोटेशन के आधार पर विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में लागू किया जाएगा, जिससे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

  • डोमिसाइल प्रमाणपत्र: लद्दाख में डोमिसाइल प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार तहसीलदार को दिया गया है, जबकि अपील की स्थिति में उपायुक्त को अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।
  • आरक्षण सीमा: लद्दाख में सरकारी नौकरियों और व्यावसायिक संस्थानों में स्थानीय निवासियों के लिए कुल 85% आरक्षण निर्धारित किया गया है, जिसमें EWS के लिए 10% आरक्षण अलग से है।
  • आधिकारिक भाषाएं: लद्दाख में अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है।
  • महिला आरक्षण: लेह और कारगिल की लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित की गई हैं।

इन नए नियमों के माध्यम से लद्दाख में स्थानीय निवासियों के हितों की रक्षा, सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। हालांकि, भूमि अधिकारों और संवैधानिक संरक्षणों जैसे मुद्दों पर अभी भी चर्चा और समाधान की आवश्यकता बनी हुई है।

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