राजस्थान में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करने पर रोक
राजस्थान सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ‘राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (संशोधन) अध्यादेश, 2025’ को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना और उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य व पोषण तक पहुँच सुनिश्चित करना है।
बाल श्रम पर सख्ती से रोक
इस नए अध्यादेश के तहत अब राज्य भर में किसी भी दुकान या व्यापारिक प्रतिष्ठान में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर रखना अवैध होगा। साथ ही, प्रशिक्षुओं की न्यूनतम आयु सीमा को 12 वर्ष से बढ़ाकर 14 वर्ष कर दिया गया है, जिससे राज्य के कानून अब राष्ट्रीय बाल श्रम कानूनों के अनुरूप हो गए हैं। यह कदम बच्चों को रोजगार के दबाव से मुक्त कर शिक्षा और कल्याण सेवाओं तक पहुँच बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
किशोर कामगारों के लिए नए सुरक्षा प्रावधान
14 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों के लिए भी नए सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं। अब उन्हें रात्रिकालीन शिफ्ट में कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। इससे पहले 12 से 15 वर्ष तक के किशोर कुछ परिस्थितियों में रात्रिकालीन काम कर सकते थे। यह संशोधन विशेष रूप से उन उद्योगों में किशोरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है, जहाँ देर रात तक कार्य होता है।
कार्य घंटे और ओवरटाइम नियमों में बदलाव
सिर्फ बच्चों और किशोरों के लिए ही नहीं, बल्कि वयस्क कर्मचारियों के लिए भी श्रम नियमों में बदलाव किए गए हैं। अब अधिकतम कार्य समय 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर दिया गया है और प्रति तिमाही ओवरटाइम की सीमा को 144 घंटे तक बढ़ा दिया गया है। सरकार का मानना है कि इससे व्यावसायिक उत्पादकता में वृद्धि होगी, साथ ही श्रमिकों की भलाई भी सुनिश्चित की जा सकेगी।
खबर से जुड़े जीके तथ्य
- राजस्थान में अब 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करने की अनुमति नहीं है।
- प्रशिक्षुओं की न्यूनतम आयु सीमा 12 वर्ष से बढ़ाकर 14 वर्ष कर दी गई है।
- 14 से 18 वर्ष के किशोर अब रात्रिकालीन शिफ्ट में कार्य नहीं कर सकेंगे।
- वयस्क श्रमिकों के लिए ओवरटाइम की सीमा अब 144 घंटे प्रति तिमाही कर दी गई है।
महिलाओं के रोजगार और कार्यस्थल सुरक्षा में सुधार
इस अध्यादेश के साथ-साथ ‘राजस्थान फैक्ट्री नियम, 2025’ में भी संशोधन किए गए हैं, जिससे विशेष सुरक्षा शर्तों के तहत महिलाओं को कुछ फैक्ट्रियों में काम करने की अनुमति दी गई है। नियोजकों को अब महिला कर्मचारियों के लिए फेस शील्ड, दस्ताने, मास्क, हीट शील्ड जैसे सुरक्षात्मक उपकरण देने होंगे। इसके अलावा, कार्यस्थल की वायु गुणवत्ता सुनिश्चित करने और अनिवार्य सुरक्षा प्रशिक्षण देना भी अब अनिवार्य कर दिया गया है।