यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत NPS रिटायर्ड कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ: 30 जून 2025 तक करें दावा

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त हुए केंद्रीय कर्मचारियों और उनके वैध जीवनसाथियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत अतिरिक्त लाभों की घोषणा की है। यह लाभ पहले से प्राप्त NPS लाभों के अतिरिक्त होंगे। पात्र व्यक्तियों को 30 जून 2025 तक अपना दावा प्रस्तुत करना होगा।
UPS के तहत मिलने वाले प्रमुख लाभ
- एकमुश्त भुगतान (लंपसम):सेवानिवृत्ति के समय अंतिम मूल वेतन और उस पर देय महंगाई भत्ता (DA) का एक-दसवां हिस्सा, प्रत्येक पूर्ण छह महीने की योग्यता सेवा के लिए। यह राशि सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या फंडामेंटल रूल 56(j) के तहत सेवानिवृत्ति के मामलों में लागू होगी।
- मासिक टॉप-अप राशि:UPS के तहत अनुमेय पेंशन और महंगाई राहत (DR) का योग, जिसमें से NPS के तहत प्राप्त प्रतिनिधि वार्षिकी राशि घटाई जाएगी। यह अंतर मासिक टॉप-अप के रूप में प्रदान किया जाएगा।
- बकाया राशि पर ब्याज:उपरोक्त लाभों के बकाया पर साधारण ब्याज, जो सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) की लागू दरों के अनुसार होगा।
पात्रता मानदंड
- सेवानिवृत्ति की तिथि: 31 मार्च 2025 या उससे पहले।
- सेवा अवधि: न्यूनतम 10 वर्षों की योग्यता सेवा।
- पात्र व्यक्ति: स्वयं सेवानिवृत्त कर्मचारी या उनके वैध जीवनसाथी (यदि कर्मचारी अब जीवित नहीं हैं)।
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन मोड:
- वेबसाइट: www.npscra.nsdl.co.in/ups.php
- संबंधित फॉर्म भरकर ऑनलाइन जमा करें।
ऑफलाइन मोड:
-
संबंधित फॉर्म डाउनलोड करें:
- फॉर्म B2: सेवानिवृत्त कर्मचारी के लिए।
- फॉर्म B4/B6: वैध जीवनसाथी के लिए।
- भरे हुए फॉर्म को अंतिम कार्यस्थल के ड्रॉइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर (DDO) को जमा करें।
महत्वपूर्ण तिथि:सभी दावे 30 जून 2025 तक प्रस्तुत किए जाने चाहिए। इसके बाद कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
अतिरिक्त जानकारी
- UPS के तहत पेंशन की गणना अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% होगी, बशर्ते कि कर्मचारी ने कम से कम 25 वर्षों की सेवा पूरी की हो।
- कम सेवा अवधि (न्यूनतम 10 वर्ष) के मामलों में पेंशन अनुपातिक रूप से निर्धारित की जाएगी।
- UPS के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन ₹10,000 सुनिश्चित की गई है।
- परिवार पेंशन UPS पेंशन का 60% होगी, जो कर्मचारी के निधन के बाद उनके जीवनसाथी को प्रदान की जाएगी।
संपर्क सहायता:UPS हेल्प डेस्क (टोल-फ्री): 1800-571-2930
अधिक जानकारी और वेबिनार के लिए PFRDA की वेबसाइट पर जाएं।
कृपया सुनिश्चित करें कि आप निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना दावा प्रस्तुत करें ताकि आप इन अतिरिक्त लाभों का लाभ उठा सकें।