भुगतान प्रणाली पर नियंत्रण के लिए आरबीआई ने गठित किया नया पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड

भुगतान प्रणाली पर नियंत्रण के लिए आरबीआई ने गठित किया नया पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने देश की भुगतान प्रणालियों की निगरानी और संचालन के लिए एक नया छह सदस्यीय “पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड” (PRB) गठित किया है। यह बोर्ड भुगतान व्यवस्था को अधिक संगठित और पारदर्शी ढंग से संचालित करने हेतु गठित किया गया है और इसका नेतृत्व आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा कर रहे हैं।

बोर्ड की संरचना और शक्तियाँ

PRB में तीन सदस्य आरबीआई से और तीन भारत सरकार द्वारा नामित किए गए हैं। आरबीआई के सदस्यों में गवर्नर के अतिरिक्त, डिप्टी गवर्नर और भुगतान एवं निपटान प्रणाली विभाग (DPSS) के प्रभारी कार्यकारी निदेशक शामिल हैं। सरकारी नामित सदस्यों में वित्तीय सेवा विभाग के सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव और पूर्व दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन शामिल हैं।
यह नया बोर्ड “बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स” (BPSS) का स्थान लेगा, जो कि पूर्व में आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की एक समिति थी। PRB को भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (Payment and Settlement Systems Act, 2007) के अंतर्गत विधिक अधिकार प्राप्त हैं।

निर्णय प्रक्रिया और कार्य प्रणाली

PRB की बैठक साल में कम से कम दो बार होना अनिवार्य है। किसी प्रस्ताव पर निर्णय बोर्ड में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से लिया जाएगा। यदि मतों में समानता हो, तो अध्यक्ष (या उनकी अनुपस्थिति में बोर्ड के सदस्य डिप्टी गवर्नर) को निर्णायक मत (casting vote) देने का अधिकार होगा।
इसके अतिरिक्त, यदि अध्यक्ष निर्देश दें, तो किसी भी निर्णय को सदस्यों को परिपत्र (circulation) द्वारा भी अनुमोदन हेतु भेजा जा सकता है। ऐसे मामलों में भी बहुमत से निर्णय लिया जाएगा, और बराबरी की स्थिति में वही निर्णायक मत प्रक्रिया लागू होगी।
बोर्ड की सहायता के लिए आरबीआई का DPSS विभाग सीधे PRB को रिपोर्ट करेगा। इसके अलावा, आरबीआई के प्रधान विधिक सलाहकार को बोर्ड की बैठकों में स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

  • भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम (2007) भारत में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों को नियंत्रित करता है।
  • Unified Payments Interface (UPI) की शुरुआत भारत में 2016 में हुई थी।
  • भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी।
  • BPSS की स्थापना वर्ष 2005 में आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के अंतर्गत की गई थी।
Originally written on October 4, 2025 and last modified on October 4, 2025.

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