भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम अधिसूचना के अनुसार, PA को केंद्रीय बैंक द्वारा विनियमित किया जायेगा। PA का पूर्ण स्वरूप क्या है?
उत्तर – भुगतान एग्रीगेटर (Payment Aggregator)
भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में घोषणा की कि वह भुगतान एग्रीगेटर्स (पीए) की संपूर्ण गतिविधियों को विनियमित करेगा। भुगतान एग्रीगेटर्स ई-कॉमर्स साइटों और व्यापारियों को ग्राहकों से विभिन्न भुगतान उपकरणों को स्वीकार करने में सक्षम बनाते हैं। भुगतान एग्रीगेटर और पेमेंट गेटवे के नियमन के दिशानिर्देशों के अनुसार, मौजूदा भुगतान एग्रीगेटर को 31 मार्च, 2021 तक 15 करोड़ रुपये और 31 मार्च, 2023 को या उससे पहले 25 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति हासिल करनी होगी।
Originally written on
March 19, 2020
and last modified on
March 19, 2020.