बिहार सरकार ने न्यायिक सेवाओं और लॉ कॉलेजों में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की

बिहार सरकार ने न्यायिक सेवाओं और लॉ कॉलेजों में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की

बिहार सरकार ने राज्य की न्यायिक सेवाओं और सरकार द्वारा संचालित लॉ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10% आरक्षण की घोषणा करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह घोषणा राज्य के जाति सर्वेक्षण डेटा जारी होने के तुरंत बाद आई है।

कैबिनेट निर्णय

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान इस आरक्षण को लागू करने के फैसले को मंजूरी दे दी गई। राज्य न्यायिक सेवा, 1951 के दिशानिर्देशों में संशोधन से न्यायिक सेवाओं के साथ-साथ राज्य संचालित कानून संस्थानों और विश्वविद्यालयों में EWS श्रेणी के लिए 10% आरक्षण की सुविधा मिलेगी।

जाति सर्वेक्षण से डेटा हाइलाइट्स

जाति सर्वेक्षण के आंकड़ों के जारी होने से पता चला कि अत्यंत पिछड़ा समुदाय (EBC) बिहार की आबादी का 36.01% है, जबकि पिछड़ा वर्ग अतिरिक्त 27.12% है।

100 पशु चिकित्सालय बनाये जायेंगे

आरक्षण की घोषणा के अलावा, राज्य कैबिनेट ने पूरे बिहार में 100 पशु अस्पतालों के निर्माण को भी मंजूरी दी। ये प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय राज्य के विभिन्न जिलों में स्थापित किये जायेंगे, जिनमें प्रत्येक का अपना प्रशिक्षण केन्द्र होगा। इस प्रोजेक्ट में 17 जिलों में 225 करोड़ रुपये के खर्च का ब्योरा होगा।

Originally written on October 6, 2023 and last modified on October 6, 2023.

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