बिजली (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 का ड्राफ्ट जारी किया गया

बिजली (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 का ड्राफ्ट जारी किया गया

हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 का मसौदा तैयार किया है। ये नियम भारतीय इतिहास में पहली बार तैयार किए जा रहे हैं।

कनेक्शन के लिए समयबद्ध और सरल प्रक्रिया

नए नियमों के तहत, नया कनेक्शन लेने की प्रक्रिया को बहुत सरल बनाया गया है।  10 किलोवाट लोड के कनेक्शन के लिए केवल दो दस्तावेजों की आवश्यकता है। 150 किलोवाट तक के लोड के लिए मांग शुल्क का अनुमान लगाने की आवश्यकता को हटा दिया गया है। मेट्रो शहरों में एक नया कनेक्शन प्रदान करने की समय अवधि सात दिन निर्धारित की गई है, नगरपालिका क्षेत्रों में इसे पंद्रह दिन, ग्रामीण क्षेत्रों में यह सीमा तीस दिन तय की गयी है।

छूट

साठ दिनों या उससे अधिक की देरी के साथ बिल देने पर 2% से 5% की छूट तय की गई है।

बिल भुगतान

उपभोक्ता बिलों का भुगतान नकद में तभी कर सकते हैं यदि उनकी बिल राशि 1000 रुपये से कम है। 1000 रुपये से अधिक के बिलों का भुगतान ऑनलाइन करना पड़ेगा।

प्रोज्यूमर

नए नियम के तहत प्रोज्यूमर  की एक नई श्रेणी की पहचान की गई है। प्रोज्यूमर  वे उपभोक्ता हैं जिन्हें अपने उपयोग के लिए बिजली का उत्पादन करने और अतिरिक्त उर्जा को ग्रिड में भेजने का अधिकार है।

उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

एक उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम की स्थापना की जायेगा। इस फोरम में विभिन्न स्तरों पर उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि होंगे। इसमें उपभोक्ता शिकायत निवारण में सब-डिवीजन शामिल है।

Originally written on December 23, 2020 and last modified on December 23, 2020.

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