फलस्तीन को अंतरराष्ट्रीय मान्यता: क्या यह राज्य की ओर एक ठोस कदम है या केवल कूटनीतिक समर्थन?

संयुक्त राष्ट्र महासभा में हाल ही में फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों द्वारा फलस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा ने वैश्विक राजनीति में नई बहस को जन्म दिया है। इन मान्यताओं को अंतरराष्ट्रीय समर्थन के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन क्या इससे जमीनी स्तर पर कोई वास्तविक परिवर्तन संभव है, खासकर गाजा में जारी युद्ध के संदर्भ में?
फलस्तीन को मान्यता का क्या प्रभाव है?
राज्य के रूप में मान्यता अंतरराष्ट्रीय कानून की दृष्टि से चार बुनियादी शर्तों पर निर्भर होती है — सीमित क्षेत्र, स्थायी जनसंख्या, एक कार्यशील सरकार और अन्य राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने की क्षमता। फलस्तीन को बढ़ती मान्यता चौथी शर्त को मजबूती देती है — यानी अंतरराष्ट्रीय संबंध स्थापित करने की क्षमता।
हालांकि, क्षेत्र और शासन की वास्तविक स्थिति को देखें तो फलस्तीन की स्थिति कमजोर बनी हुई है। वेस्ट बैंक, पूर्वी यरुशलम और गाजा पट्टी — जो फलस्तीन के प्रस्तावित क्षेत्र हैं — इजरायल के सैन्य कब्जे में हैं। इसके अलावा, इजरायल की लगातार नई बस्तियों का निर्माण और गाजा को ‘रीयल एस्टेट बोनस’ बताना स्पष्ट संकेत हैं कि इजरायल इन क्षेत्रों पर स्थायी नियंत्रण चाहता है।
गाजा युद्ध पर क्या असर पड़ेगा?
युद्ध पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव सीमित है। जब तक इजरायल पर निर्णायक अंतरराष्ट्रीय दबाव नहीं बनाया जाता, तब तक केवल कूटनीतिक मान्यता से जमीनी हालात नहीं बदलेंगे। इजरायल की हालिया सैन्य कार्रवाइयाँ और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बयान — जिसमें उन्होंने कहा कि “युद्ध तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर लेते” — यह दिखाते हैं कि इजरायल फिलहाल पीछे हटने को तैयार नहीं है।
कुछ यूरोपीय देश इजरायल को हथियारों की आपूर्ति सीमित कर रहे हैं, परंतु अमेरिका और जर्मनी अभी भी इजरायल को सैन्य सहायता दे रहे हैं, जो उसके कुल रक्षा आयात का 90% हिस्सा है। इस स्थिति में, फलस्तीन को मिली मान्यता प्रतीकात्मक समर्थन तो है, परंतु युद्धविराम या समाधान की दिशा में निर्णायक कदम नहीं।
खबर से जुड़े जीके तथ्य
- फलस्तीन को 1988 में स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था, जिसमें 1967 की सीमाओं को आधार माना गया।
- अब तक 140 से अधिक देशों ने फलस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है।
- भारत ने सितंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में दो-राष्ट्र समाधान के पक्ष में मतदान किया था।
- मोंटेवीडियो कन्वेंशन (1933) के अनुसार, राज्य मान्यता के लिए चार शर्तें निर्धारित की गई हैं।