पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2013

पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2013

पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट, पंजाब सरकार का एक कृषि कानून है जिसे 2013 में अधिसूचित किया गया था लेकिन इसे लागू नहीं किया गया है। इसमे पक्षकारों के बीच विवादों को हल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कमीशन की स्थापना का प्रावधान है। इस कानून के तहत कुछ शर्तें अनुबंधों पर लागू होती हैं। अनुबंध की अवधि 1 से 3 साल के बीच होती है, खरीदार इनपुट आपूर्ति के माध्यम से उत्पादन का समर्थन करता है। हाल ही में अधिनियम पर चर्चा की जा रही है क्योंकि यह उन किसानों को दंडित करने का प्रावधान करता है जो शर्तों का उल्लंघन करते हैं।

Originally written on February 18, 2021 and last modified on February 18, 2021.

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