न्यूजीलैंड ने वित्तीय फर्मों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून पेश किया

न्यूजीलैंड ने वित्तीय फर्मों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून पेश किया

न्यूजीलैंड ने हाल ही में वित्तीय फर्मों के लिए जलवायु परिवर्तन पर एक बिल पेश किया। यह बिल दुनिया में इस तरह का पहला बिल है।न्यूजीलैंड ने कार्बन तटस्थ बनने की समय सीमा 2050 तय की है।

विधेयक की मुख्य विशेषताएं

  • बीमाकर्ताओं, बैंकों और निवेश प्रबंधकों को जलवायु परिवर्तन अपनी फंडिंग के प्रभावों की रिपोर्ट देनी होगी।
  • यह वित्तीय फर्मों को उन कंपनियों का मूल्यांकन करने के लिए भी मजबूर करेगा जो वे पर्यावरणीय प्रभावों के संदर्भ में उधार दे रही हैं।
  • न्यूजीलैंड में जिन बैंकों की कुल संपत्ति 1 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर से अधिक है उन्हें अब परिसंपत्ति प्रबंधन के बारे में जानकारी प्रदान करनी होगी।
  • वित्तीय फर्मों को अब यह बताना होगा कि वे जलवायु संबंधी जोखिमों और अवसरों का प्रबंधन कैसे करेंगे।

जलवायु परिवर्तन पर अन्य विधान

न्यूजीलैंड सरकार ने हाल ही में देश में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए कई जलवायु परिवर्तन उपाय किए हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

  • 2019 में, जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया अधिनियम, 2002 में संशोधन किया गया। इस संशोधन के अनुसार, न्यूजीलैंड का इरादा पेरिस समझौते के अनुसार जलवायु परिवर्तन नीतियों को लागू करना था।
  • सार्वजनिक क्षेत्र के भीतर उत्सर्जन में कमी लाने के लिए Carbon Neutral Government Programme की स्थापना की गई।
  • ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए New Zealand Green Investment Finance शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य उन परियोजनाओं के वित्तपोषण में तेजी लाना है जो उत्सर्जन को कम करने की क्षमता रखती हैं।

न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान

2015 में, न्यूजीलैंड ने पेरिस समझौते की पुष्टि की। इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान इस प्रकार हैं:

  • 2030 तक 2005 के स्तर से 30% नीचे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना।
Originally written on April 15, 2021 and last modified on April 15, 2021.

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