नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम, जो हाल ही में सुर्ख़ियों में था, किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ा है?
उत्तर – वित्त मंत्रालय
23 अप्रैल, 2020 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रतिबंधित दवा मिश्रण की मात्रा के आधार पर अपराधी की सजा तय की जायेगी न कि शुद्धता पर। शीर्ष अदालत ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट के तहत यह स्पष्टीकरण दिया है। अवैध दवा बाजारों में दवाओं को मिलावटी या अन्य पदार्थों के साथ मिलाया जाता है। यह हेरोइन की वाष्पीकरण दर को कम करने के लिए किया जाता है। इसमें चाक पाउडर, जस्ता ऑक्साइड और अन्य सस्ती लेकिन अधिक खतरनाक अशुद्धियों को मिलाया हैं।
Originally written on
April 25, 2020
and last modified on
April 25, 2020.