नागरिकता संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट में 5 मई 2026 से सुनवाई

नागरिकता संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट में 5 मई 2026 से सुनवाई

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 5 मई 2026 से सुनवाई शुरू करने का निर्णय लिया है। तीन न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल पांचोली शामिल हैं, ने मामले को सूचीबद्ध करते हुए आवश्यक प्रक्रिया संबंधी निर्देश जारी किए। यह अधिनियम दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित किया गया था और इसके विरुद्ध देशभर से अनेक याचिकाएँ दायर की गई हैं, जिनमें असम और त्रिपुरा से संबंधित अलग-अलग याचिकाएँ भी शामिल हैं।

नागरिकता संशोधन अधिनियम के प्रावधान

नागरिकता संशोधन अधिनियम 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। यह नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन करता है। इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के उन लोगों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने का विशेष प्रावधान दिया गया है, जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर चुके हैं।

इस अधिनियम के अनुसार पात्र आवेदकों को पांच वर्ष का निवास प्रमाणित करना होगा। यह कानून स्वतः नागरिकता प्रदान नहीं करता, बल्कि निर्दिष्ट समुदायों को आवेदन करने की पात्रता देता है। आवेदकों को यह भी प्रमाणित करना होता है कि वे धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हैं तथा अधिसूचित नियमों के तहत आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं।

न्यायालय में उठे प्रमुख तर्क

वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने दलील दी कि असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित याचिकाओं को अलग से सुना जाना चाहिए, क्योंकि ये नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए और इनर लाइन परमिट प्रणाली से जुड़ी विशिष्ट संवेदनशीलताओं को प्रभावित करती हैं। वहीं, सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया कि असम और त्रिपुरा से संबंधित मामलों को पूर्व न्यायालय निर्देशों के अनुरूप अलग श्रेणी में रखा जाना चाहिए।

पीठ ने संकेत दिया कि पहले शेष भारत से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी और उसके बाद असम व त्रिपुरा से जुड़ी याचिकाओं पर विचार होगा। 5 और 6 मई को याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनी जाएँगी, जिसके बाद प्रतिवादियों को सुना जाएगा।

संवैधानिक और क्षेत्रीय चिंताएँ

इस अधिनियम में मुसलमानों को शामिल न किए जाने को लेकर विपक्षी दलों, विधि विशेषज्ञों और नागरिक समाज संगठनों ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता के अधिकार के विरुद्ध बताया है। असम के याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह कानून 1985 के असम समझौते की भावना के विपरीत है, क्योंकि यह अवैध प्रवासियों की पहचान और निर्वासन के लिए तय कट-ऑफ तिथि को प्रभावित करता है।

पूर्वोत्तर राज्यों में जनसांख्यिकीय संतुलन, सांस्कृतिक पहचान और क्षेत्रीय स्वायत्तता जैसे मुद्दे भी इस बहस का हिस्सा बने हुए हैं। इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए न्यायालय की आगामी सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

* नागरिकता संशोधन अधिनियम दिसंबर 2019 में पारित किया गया था।
* यह नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन करता है।
* नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए विशेष रूप से असम से संबंधित प्रावधानों को संबोधित करती है।
* असम समझौता 1985 में अवैध प्रवास के मुद्दे के समाधान हेतु हस्ताक्षरित हुआ था।

केंद्र सरकार का कहना है कि यह कानून मौजूदा भारतीय नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करता और पड़ोसी देशों में उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को मानवीय राहत प्रदान करने के उद्देश्य से लाया गया है। आगामी सुनवाई के निर्णय के दूरगामी संवैधानिक, राजनीतिक और संघीय प्रभाव हो सकते हैं, विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र की संवेदनशील परिस्थितियों के संदर्भ में।

Originally written on February 20, 2026 and last modified on February 20, 2026.

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