दोपहिया वाहनों पर बच्चों के लिए नए नियम जारी किये गये

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नियमों के एक नए सेट को अधिसूचित किया है, जिसके अनुसार 4 साल से कम उम्र के बच्चों को दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और सुरक्षा वेस्ट पहननी चाहिए।
मुख्य बिंदु
- नए नियमों के मुताबिक, 4 साल से कम उम्र के बच्चों को ले जाने वाली मोटरसाइकिलों की गति 40 किमी/घंटा तक सीमित कर दी गई है।
- बच्चों को एक सुरक्षा वेस्ट भी पहननी चाहिए जो उन्हें चालक के साथ जोड़ती है।
- नए नियमों के तहत हार्नेस हल्के, टिकाऊ, नायलॉन से बने होने चाहिए और 30 किलोग्राम तक के वजन का समर्थन करने में सक्षम होने चाहिए।
बच्चे को ड्राइवर के साथ कैसे जोड़ा जाएगा?
यह तब हासिल किया जा सकता है जब ड्राइवर और पीछे की सीट पर सवार सेफ्टी हार्नेस पहनते हैं ताकि बच्चे को वेस्ट की सहायता से चालक को सुरक्षित रूप से बांधा जा सके।
यह अधिनियम कब से लागू होगा?
इन नियमों को लागू करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया गया है और ये नियम एक साल के भीतर लागू हो जाएंगे।
Originally written on
February 18, 2022
and last modified on
February 18, 2022.