दिल्ली में BS-IV से कम मानक वाले बाहरी वाणिज्यिक वाहनों पर प्रतिबंध

दिल्ली में BS-IV से कम मानक वाले बाहरी वाणिज्यिक वाहनों पर प्रतिबंध

दिल्ली सरकार ने 1 नवम्बर 2025 से एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए ऐसे सभी वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है जो दिल्ली के बाहर पंजीकृत हैं और BS-IV उत्सर्जन मानकों से कम हैं। यह निर्देश वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य शीतकालीन धुंध से पहले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना है।

प्रतिबंध का दायरा और क्रियान्वयन

इस नए नियम के तहत, दिल्ली के बाहर पंजीकृत ऐसे हल्के, मध्यम और भारी मालवाहक वाहन (LGV, MGV, HGV) जो BS-IV मानक से नीचे हैं, अब दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। हालांकि, BS-IV मानक वाले वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक अस्थायी रूप से अनुमति दी गई है ताकि वाहन मालिक स्वच्छ तकनीक वाले मॉडल में परिवर्तन कर सकें। यह प्रतिबंध दिल्ली में पंजीकृत वाहनों और CNG, LNG अथवा विद्युत चालित वाहनों पर लागू नहीं होगा।

प्रमुख प्रवेश बिंदुओं पर निगरानी

नियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दिल्ली सरकार ने परिवहन विभाग और यातायात पुलिस के 23 दलों को नियुक्त किया है, जिन्हें शहर के मुख्य प्रवेश बिंदुओं पर तैनात किया गया है। इन बिंदुओं में कुंडली, राजौरी, टिकरी, आया नगर, कालिंदी कुंज, मांडोली, कपासहेड़ा, औचंदी और बजघेरा सीमा शामिल हैं। प्रत्येक चौकी पर निरीक्षक स्तर के अधिकारी नियुक्त हैं जो नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को लौटा सकते हैं। अनुमान है कि इस प्रतिबंध से प्रतिदिन 50,000 से 70,000 ऐसे वाहन प्रभावित होंगे जो पड़ोसी राज्यों से आते हैं।

बीएस मानक और छूट की समझ

भारत में वाहन उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए भारत स्टेज (BS) उत्सर्जन मानक लागू किए गए हैं। BS-VI, जो 2020 से लागू हुआ है, सबसे उन्नत मानक है जो नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और सूक्ष्म कण जैसे हानिकारक गैसों को न्यूनतम स्तर तक सीमित करता है। वर्तमान नियमों के अनुसार, BS-VI पेट्रोल और डीजल वाहनों के साथ CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की छूट दी गई है। यह छूट स्वच्छ और ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों को अपनाने को प्रोत्साहित करती है।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

  • दिल्ली में BS-IV से कम मानक वाले बाहरी वाणिज्यिक वाहनों पर प्रतिबंध 1 नवम्बर 2025 से लागू हुआ।
  • BS-VI, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त हैं।
  • दिल्ली के 23 प्रमुख प्रवेश बिंदुओं पर निगरानी टीमों की तैनाती की गई है।
  • इस कदम का उद्देश्य वायु प्रदूषण में कमी लाकर हवा की गुणवत्ता सुधारना है।

वायु गुणवत्ता और प्रदूषण नियंत्रण उपाय

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, शुक्रवार सुबह दिल्ली की वायु गुणवत्ता ‘खराब’ श्रेणी में रही और AQI 268 दर्ज किया गया। प्रशासन को उम्मीद है कि यह नया वाहन प्रतिबंध सर्दियों के दौरान वायु गुणवत्ता में सुधार लाने में सहायक सिद्ध होगा, जब वायु ठहराव और धुंध का प्रभाव बढ़ जाता है। यह कदम ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP), ऑड-ईवन योजना, और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने जैसी अन्य पहलों के साथ मिलकर राजधानी के निवासियों को स्वच्छ हवा दिलाने की दिशा में एक मजबूत संकेत देता है।

Originally written on November 1, 2025 and last modified on November 1, 2025.

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