तेलंगाना सरकार को ड्रोन से कोविड-19 वैक्सीन की डिलीवरी के लिए मंज़ूरी दी गयी

हाल ही में केन्द्रीय नागरिक विमानन मंत्रालय (Civil Aviation Ministry) ने प्रायोगिक आधार पर तेलंगाना सरकार को ड्रोन द्वारा कोविड-19 वैक्सीन की डिलीवरी के लिए मंज़ूरी दे दी है। तेलंगाना को यह मंज़ूरी Unmanned Aircraft System (UAS) Rules, 2021 के तहत दी गयी है। यह मंज़ूरी फिलहाल एक वर्ष के लिए वैध होगी। ड्रोन का उपयोग फिलहाल विजुअल रेंज में कोरोनावायरस वैक्सीन की डिलीवरी के लिए किया जायेगा।
UAS Rules, 2021
- DGCA द्वारा अनुमति के अलावा कोई भी मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस) पेलोड नहीं ले जा सकती।
- भारत में केवल नैनो क्लास ड्रोन ही काम कर सकते हैं। हालांकि, एक क्वालिफाइड रिमोट पायलट को भारी ड्रोन संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।
- नागरिक विमानन महानिदेशालय (DGCA) के पास मानवरहित हवाई प्रणाली के विनिर्माण या इसके रखरखाव की सुविधा का निरीक्षण करने की पूरी शक्तियां हैं।
- ड्रोन का मालिक होने के लिए आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- खाद्य स्टार्टअप को ड्रोन के लिए परीक्षण करने की अनुमति दी गई है।
- नागरिक उड्डयन महानिदेशालय चिकित्सा आपूर्ति या ई-कॉमर्स पहुंचाने के लिए ड्रोन का उपयोग करने के लिए नियमों का एक अलग सेट जारी करेगा।
Originally written on
May 1, 2021
and last modified on
May 1, 2021.