तमिलनाडु सरकार ने CBI से सामान्य सहमति वापस ली

तमिलनाडु सरकार ने CBI से सामान्य सहमति वापस ली

हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने राज्य में जांच करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को दी गई सामान्य सहमति को वापस लेने का फैसला किया है। गृह विभाग द्वारा लिए गए इस फैसले ने CBI के कामकाज और अधिकार क्षेत्र की ओर ध्यान आकर्षित किया है।

सामान्य सहमति का उद्देश्य 

CBI को दी गई सामान्य सहमति एजेंसी को केंद्र सरकार के कर्मचारियों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों की निर्बाध जांच करने की अनुमति देती है। यह प्रत्येक मामले के लिए विशिष्ट अनुमति मांगे बिना जांच करने के लिए एजेंसी की पहुंच की सुविधा प्रदान करती है। इस सहमति का उद्देश्य भ्रष्टाचार से संबंधित जांचों में तेजी लाना और सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करना है। 

दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 

दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम, 1946 के प्रावधानों के तहत, CBI को किसी राज्य में जांच शुरू करने से पहले संबंधित राज्य सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। यह प्रावधान जांच और कानून प्रवर्तन के मामलों में राज्य की स्वायत्तता का सम्मान करते हुए, सीबीआई और राज्य के अधिकारियों के बीच एक सहकारी ढांचे को सुनिश्चित करता है। 

जिन राज्यों ने सामान्य सहमति वापस ले ली है 

तमिलनाडु सरकार उन राज्यों की बढ़ती सूची में शामिल हो गई है जिन्होंने CBI को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है। इस सूची में पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरल, मिजोरम, पंजाब, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मेघालय शामिल हैं। ये निर्णय राज्यों की अपने अधिकार का दावा करने और अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर जांच पर नियंत्रण बनाए रखने की इच्छा को दर्शाते हैं। 

Originally written on June 16, 2023 and last modified on June 16, 2023.

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