ट्रंप प्रशासन द्वारा 12 देशों पर यात्रा प्रतिबंध: राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर विवादास्पद कदम

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 जून 2025 को एक नया यात्रा प्रतिबंध आदेश जारी किया, जो 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है और 7 अन्य देशों के नागरिकों पर आंशिक प्रतिबंध लागू करता है। यह आदेश 9 जून 2025 से प्रभावी होगा और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में बताया गया है।

पूर्ण प्रतिबंधित देश

निम्नलिखित 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है:

  • अफ़ग़ानिस्तान
  • म्यांमार (बर्मा)
  • चाड
  • कांगो गणराज्य
  • इक्वेटोरियल गिनी
  • इरिट्रिया
  • हैती
  • ईरान
  • लीबिया
  • सोमालिया
  • सूडान
  • यमन

इन देशों को “उच्च जोखिम” वाले राष्ट्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिनकी पहचान-पत्र प्रणाली कमजोर है, वीज़ा ओवरस्टे दरें अधिक हैं, और आतंकवाद से जुड़े खतरे मौजूद हैं।

आंशिक प्रतिबंधित देश

निम्नलिखित 7 देशों के नागरिकों पर आंशिक प्रतिबंध लागू किया गया है, जिसमें विशेष वीज़ा श्रेणियों पर रोक शामिल है:

  • बुरुंडी
  • क्यूबा
  • लाओस
  • सिएरा लियोन
  • टोगो
  • तुर्कमेनिस्तान
  • वेनेज़ुएला

इन देशों के नागरिकों के लिए B-1, B-2, F, M, और J वीज़ा श्रेणियों पर प्रतिबंध लगाया गया है, जो व्यापार, पर्यटन, छात्रवृत्ति और सांस्कृतिक आदान-प्रदान से संबंधित हैं।

प्रतिबंध के कारण

ट्रंप प्रशासन ने इस प्रतिबंध को हाल ही में कोलोराडो के बोल्डर शहर में हुई एक आतंकी घटना के बाद लागू किया है, जिसमें एक मिस्र के नागरिक द्वारा आगजनी की गई थी। हालांकि मिस्र इस प्रतिबंधित देशों की सूची में शामिल नहीं है, लेकिन इस घटना को विदेशी नागरिकों द्वारा अमेरिका में संभावित खतरों के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

छूट और अपवाद

इस प्रतिबंध में कुछ श्रेणियों को छूट दी गई है:

  • अमेरिका के स्थायी निवासी (ग्रीन कार्ड धारक)
  • अमेरिकी नागरिकों के पति/पत्नी और बच्चे, जिनकी पहचान और पारिवारिक संबंध स्पष्ट हैं
  • अमेरिकी बलों की सहायता करने वाले अफ़ग़ान नागरिक
  • राजनयिक
  • प्रमुख अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों (जैसे 2026 फीफा वर्ल्ड कप और 2028 ओलंपिक) में भाग लेने वाले खिलाड़ी और उनके सहयोगी

अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया

इस प्रतिबंध के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विरोध देखा गया है। अफ्रीकी संघ ने इसे शिक्षा, व्यापार और कूटनीतिक संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाला बताया है। चाड ने अमेरिकी नागरिकों को वीज़ा जारी करना निलंबित कर दिया है, जबकि कांगो गणराज्य ने इसे “गलतफहमी” करार दिया है।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

  • Executive Order 14161: यह आदेश 20 जनवरी 2025 को ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था, जो विदेशी आतंकवादियों और अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों से अमेरिका की सुरक्षा के लिए विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान करता है।
  • Trump v. Hawaii (2018): अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के पहले यात्रा प्रतिबंध को संवैधानिक करार दिया था, जिससे राष्ट्रपति को राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार मिला।
  • वीज़ा ओवरस्टे दर: अफ़ग़ानिस्तान, म्यांमार और कांगो गणराज्य जैसे देशों की वीज़ा ओवरस्टे दरें 25% से अधिक हैं, जो अमेरिका के लिए चिंता का विषय हैं।
  • आंशिक प्रतिबंध: आंशिक प्रतिबंध वाले देशों के नागरिकों के लिए B-1, B-2, F, M, और J वीज़ा श्रेणियों पर रोक लगाई गई है, जो व्यापार, पर्यटन, छात्रवृत्ति और सांस्कृतिक आदान-प्रदान से संबंधित हैं।
  • अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में छूट: 2026 फीफा वर्ल्ड कप और 2028 ओलंपिक जैसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों और उनके सहयोगियों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।

यह नया यात्रा प्रतिबंध ट्रंप प्रशासन की सख्त आव्रजन नीति का हिस्सा है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लागू किया गया है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि यह प्रतिबंध अमेरिका की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह नीति भेदभावपूर्ण है और मानवाधिकारों का उल्लंघन करती है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय में इस प्रतिबंध को लेकर विरोध और चिंता का माहौल बना हुआ है, जो अमेरिका की वैश्विक छवि और कूटनीतिक संबंधों पर प्रभाव डाल सकता है।

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