झांसी के धसान नदी में रेत खनन पर पर्यावरण मंजूरी रद्द: एनजीटी ने समय सीमा से परे अपील खारिज की

झांसी के धसान नदी में रेत खनन पर पर्यावरण मंजूरी रद्द: एनजीटी ने समय सीमा से परे अपील खारिज की

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) की प्रधान पीठ, नई दिल्ली ने झांसी जिले की धसान नदी में रेत खनन परियोजना की पर्यावरण मंजूरी रद्द किए जाने के विरुद्ध दायर अपील को खारिज कर दिया है। यह निर्णय पर्यावरणीय मुकदमों पर सख्त समयसीमा और मंजूरी शर्तों के उल्लंघन के प्रति न्यायाधिकरण की सख्ती को दर्शाता है।

न्यायाधिकरण का निर्णय और समय सीमा

24 दिसंबर को न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए. सेंथिल वेल की पीठ ने कहा कि अपील “नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अधिनियम, 2010” की धारा 16 के तहत समयबद्ध नहीं थी। न्यायाधिकरण ने स्पष्ट किया कि कानूनन अधिकतम 90 दिनों से अधिक की देरी को माफ करने का अधिकार NGT को नहीं है, और यह अपील 178 दिनों बाद दायर की गई थी।

पर्यावरण मंजूरी रद्द किए जाने की पृष्ठभूमि

धसान नदी में रेत खनन हेतु पर्यावरण मंजूरी 18 नवंबर, 2022 को प्राप्त हुई थी। बाद में 22 दिसंबर, 2024 को राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (SEIAA) ने इसे रद्द कर दिया। यह निर्णय एक संयुक्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया, जिसमें भारी उल्लंघन की पुष्टि हुई थी।

पुनर्स्थापन याचिका का खंडन

पर्यावरण मंजूरी की बहाली के लिए दायर याचिका को 15 मई, 2025 को खारिज कर दिया गया था। अपीलकर्ता ने न्यायाधिकरण में यह दलील दी कि रद्दीकरण आदेश की उन्हें जानकारी नहीं थी। लेकिन न्यायाधिकरण ने पाया कि यह आदेश पंजीकृत डाक, ईमेल और सार्वजनिक पोर्टल पर अपलोड के माध्यम से विधिवत भेजा गया था।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

  • नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अधिनियम, 2010 पर्यावरणीय मामलों के निपटारे हेतु भारत का विशेष कानून है।
  • अधिनियम की धारा 16 अपीलों की सीमा अवधि निर्धारित करती है।
  • पर्यावरणीय मंजूरी की शर्तों के उल्लंघन पर खनन अनुमति रद्द की जा सकती है।
  • SEIAA (राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण) राज्य स्तर पर पर्यावरण मंजूरी प्रदान करता है।

देरी और तथ्यात्मक भ्रामकता पर टिप्पणी

न्यायाधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया कि मंजूरी रद्द होने के 178 दिन बाद अपील की गई और पुनर्स्थापन याचिका की अस्वीकृति के बाद भी अपील अनुमेय 30 दिन की अवधि के बाद की गई, वह भी बिना देरी की क्षमा याचना के। पीठ ने यह भी कहा कि अपीलकर्ता द्वारा सूचना न मिलने का दावा गलत साबित हुआ, जिससे अपील खारिज करने के आधार और मजबूत हो गए।

यह निर्णय स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने वाले संस्थानों को नियमों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है और समयसीमा की अवहेलना न्यायाधिकरण के समक्ष स्वीकार्य नहीं है।

Originally written on December 29, 2025 and last modified on December 29, 2025.

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