जीएसटी प्रणाली के तहत कितने मूल्य की वस्तुओं के अंतर्राज्यीय परिवहन के लिए ई-वे बिल आवश्यक है?
उत्तर – 50,000 रूपये
ई-वे बिल एक किस्म का इलेक्ट्रॉनिक परमिट है। यह वस्तुओं के अंतर्राज्यीय परिवहन के लिए अनिवार्य है। यह 50,000 रूपए से अधिक की वस्तु के अंतर्राज्यीय परिवहन के लिए ज़रूरी है।
Originally written on
February 23, 2020
and last modified on
February 23, 2020.