गुजरात सरकार ने नई सौर ऊर्जा नीति-2021 की घोषणा की

गुजरात सरकार ने नई सौर ऊर्जा नीति-2021 की घोषणा की

हाल ही में गुजरात सरकार ने अपनी नई सौर ऊर्जा नीति-2021 की घोषणा की है। इसकी घोषणा गुजरात के मुख्यमत्री विजय रूपाणी ने की। इस नीति के अनुसार, कोई भी व्यक्ति, डेवलपर या उद्योग अपने परिसर या भूमि में बिना किसी सीमा के एक सौर परियोजना स्थापित कर सकता है।

मुख्य बिंदु

इससे पहले सौर परियोजना को स्थापित करने के लिए उद्योग के लिए स्वीकृत भार/अनुबंध मांग की 50% की सीमा थी, अब नीति में इस सीमा को हटा दिया गया है।

इस मौके पर गांधीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि इस नीति से बिजली की लागत प्रति यूनिट 8 रुपये से कम होकर 4.50 रुपये हो जायेगी। इससे उत्पादन लागत में कमी आएगी, जिससे राज्य के निर्माताओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी होने में मदद मिलेगी।

इस नीति के अनुसार, बिजली उपभोक्ता अपने छत या खाली जगह पर सौर परियोजनाएं स्थापित कर सकते है। वे बिजली उत्पादन और उपयोग के लिए किसी थर्ड पार्टी भी अपनी ज़मीन दे सकते हैं। बिजली कंपनियों को दिए गए सिक्योरिटी डिपॉजिट को 25 लाख रुपये प्रति मेगावाट  से कम करके 5 लाख रुपये प्रति मेगावाट किया गया है। यह नई सौर ऊर्जा नीति अगले पांच वर्षों तक लागू की जायेगी।

Originally written on December 30, 2020 and last modified on December 30, 2020.

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