केंद्र सरकार ने 5 चिकित्सा उपकरणों के लिए अधिकतम व्यापार मार्जिन की सीमा निश्चित की

केंद्र सरकार ने 5 चिकित्सा उपकरणों के लिए अधिकतम व्यापार मार्जिन की सीमा निश्चित की

केंद्र सरकार ने डिजिटल थर्मामीटर और पल्स आक्सीमीटर सहित पांच और अधिक महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरणों पर व्यापार मार्जिन की सीमा तय कर दी है, दरअसल इन उपकरणों का उपयोग COVID-19 के इलाज में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है।

मुख्य बिंदु

  • 13 जुलाई को, National Pharmaceuticals Pricing Authority (NPPA) ने 5 चिकित्सा उपकरणों के व्यापार मार्जिन पर अधिकतम सीमा लगाने के लिए नियम लागू किया था।वे उपकरण हैं : ग्लूकोमीटर, ऑक्सीमीटर, नेबुलाइजर, बीपी मॉनिटर और डिजिटल थर्मामीटर। मार्जिन को 70% तक सीमित कर दिया गया है।
  • सभी श्रेणियों में प्रत्येक घरेलू आयात और निर्यात ब्रांड ने MRP में गिरावट की सूचना दी है।
  • आयातकों ने कहा कि पल्स ऑक्सीमीटर, नेब्युलाइजर्स और ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीनों ने उच्चतम दर में कमी देखी गयी है।

यह फैसला क्यों लिया गया?

यह निर्णय इस महामारी की स्थिति के दौरान चिकित्सा उपकरणों को सस्ता बनाने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ लिया गया था और इसलिए, इन चिकित्सा उपकरणों पर व्यापार मार्जिन को NPPA द्वारा नियंत्रित किया गया है। जनहित में असाधारण परिस्थितियों में, DPCO, 2013 का पैरा 19, NPPA को उन दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने की शक्ति देता है जो NLEM (National List of Essential Medicines – आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची) के तहत नहीं हैं। इससे पहले जून के महीने में, सरकार द्वारा ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर पर व्यापार मार्जिन 70% पर सीमित कर दिया गया था।

Originally written on July 25, 2021 and last modified on July 25, 2021.

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