केंद्र सरकार ने 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ाई

केंद्र सरकार ने 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ाई

हाल ही में केंद्र सरकार ने आकलन वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने की समय सीमा को 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 कर दिया है। केंद्र सरकार द्वारा यह निर्णय कोविड -19 महामारी से उत्पन्न हालातों के मद्देनजर लिया गया है।

मुख्य बिंदु

इसके अलावा केंद्र सरकार ने आकलन वर्ष 2021-2022 के लिए कंपनियों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को भी 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया है। आकलन वर्ष 2021-22 के लिए विलंबित या संशोधित आय विवरणी प्रस्तुत करने की समय सीमा को 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 जनवरी, 2022 कर दिया गया है। केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा कि नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारियों को फॉर्म-16 जारी करने की समय सीमा भी इस साल 15 जुलाई तक एक महीने के लिए बढ़ा दी गई है।

आयकर रीटर्न की फाइलिंग के लिए नया पोर्टल

आयकर विभाग (Income Tax Department) 7 जून तारीख को अपना नया ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in लॉन्च करेगा। गौरतलब है कि इससे पहले ई-फाइलिंग के लिए www.incometaxindiaefiling.gov.in पोर्टल का उपयोग किया जाता था।

इस नए ई-फाइलिंग पोर्टल का उद्देश्य करदाताओं को सुविधा और आधुनिक, निर्बाध अनुभव प्रदान करना है। करदाताओं को त्वरित रिफंड जारी करने के लिए यह  पोर्टल आयकर रिटर्न के तत्काल प्रसंस्करण के साथ एकीकृत है।

इस नए पोर्टल में करदाता द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सभी इंटरैक्शन और अपलोड या लंबित कार्रवाइयां एकल डैशबोर्ड पर दिखाई जाएंगी। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, ट्यूटोरियल, वीडियो और चैटबॉट या लाइव एजेंट के साथ करदाताओं के प्रश्नों के तत्काल उत्तर के लिए करदाता सहायता के लिए नया कॉल सेंटर भी उपलब्ध होगा।

इस लॉन्च की तैयारी और माइग्रेशन गतिविधियों के लिए, विभाग का मौजूदा पोर्टल  www.incometaxindiaefiling.gov.in  1 जून से 6 दिनों की संक्षिप्त अवधि के लिए करदाताओं के साथ-साथ अन्य बाहरी हितधारकों के लिए उपलब्ध नहीं होगा।

आयकर विभाग

यह एक सरकारी एजेंसी है जो भारत सरकार के प्रत्यक्ष कर संग्रह का कार्य करती है। आयकर विभाग केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन काम करता है।  भारत के आयकर विभाग का गठन 1860 में हुआ था और इसका नेतृत्व केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा किया जाता है।

Originally written on May 21, 2021 and last modified on May 21, 2021.

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