केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय COVID-19 टीकाकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय COVID-19 टीकाकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए

हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय COVID-19 टीकाकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन (National COVID-19 Vaccination Programme) के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए।यह संशोधित दिशानिर्देश 21 जून, 2021 से लागू होंगे।

मुख्य बिंदु

केंद्र सरकार के नए दिशानिर्देशों के मुताबिक वैक्सीन निर्माताओं द्वारा उत्पादित COVID के 75% टीकों की खरीद केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। बाद में यह टीके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त उपलब्ध कराए जाएंगे। ये टीके देश भर के सरकारी टीकाकरण केंद्रों में सभी नागरिकों को मुफ्त में दिए जायेंगे।

इस नए दिशानिर्देशों के मुताबिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन आबादी, बीमारी के बोझ और टीकाकरण की प्रगति जैसे मानदंडों के आधार पर आवंटित की जाएगी

इन दिशानिर्देशों में घरेलू वैक्सीन विनिर्माताओं (domestic vaccine manufacturers) को सीधे निजी अस्पतालों को टीके उपलब्ध कराने का विकल्प दिया गया है। हालाँकि घरेलू वैक्सीन विनिर्माता अपने कुल उत्पादन का केवल 25% ही निजी अस्पतालों को बेच सकते हैं। निजी अस्पतालों के लिए वैक्सीन की कीमत वैक्सीन निर्माता द्वारा घोषित की जाएगी। निजी अस्पताल सेवा शुल्क के रूप में प्रति खुराक अधिकतम 150 रुपये तक ले सकते हैं।

आवश्यकता

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्य सरकारों द्वारा उठाई गई मांगों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया गया है। कई राज्यों ने टीकों के वित्त पोषण, खरीद और लॉजिस्टिक्स के प्रबंधन में अपनी कठिनाइयों से अवगत कराया है, जिसने राष्ट्रीय COVID टीकाकरण अभियान की गति को प्रभावित किया है।

Originally written on June 9, 2021 and last modified on June 9, 2021.

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