केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) में सतर्कता आयुक्त के पद का कार्यकाल कितना होता है?
उत्तर – चार साल
के. संथानम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में सरकार द्वारा की गई थी, ताकि सामान्य अधीक्षण और सतर्कता प्रशासन पर नियंत्रण किया जा सके। हाल ही में, आंध्र बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ सुरेश एन. पटेल को केन्द्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के अनुसार अध्यक्ष के रूप में एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होगा और सदस्य के रूप में दो से अन्य सतर्कता आयुक्त होंगे। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों के पद का कार्यकाल कार्यालय में प्रवेश करने की तारीख से चार साल या जब तक वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते, तक होता है।
Originally written on
May 1, 2020
and last modified on
May 1, 2020.