कर्नाटक विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक, 2021 पारित किया

कर्नाटक विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक, 2021 पारित किया

23 दिसंबर, 2021 को “कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक, 2021” विधानसभा में पारित किया गया था। इस बिल को धर्मांतरण विरोधी बिल (anti-conversion bill) के नाम से जाना जाता है। इस विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।

पृष्ठभूमि

कानून और संसदीय कार्य मंत्री, जे.सी. मधुस्वामी के अनुसार, 2016 में कांग्रेस सरकार की सलाह के तहत कर्नाटक के विधि आयोग द्वारा बिल की शुरुआत की गई थी। विधि आयोग द्वारा समाज कल्याण विभाग के तत्वावधान में यह मसौदा बिल तैयार किया गया था।

कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक

  • यह विधेयक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संरक्षण के साथ-साथ बल, गलत बयानी, जबरदस्ती, अनुचित प्रभाव, प्रलोभन या किसी कपटपूर्ण तरीके से एक धर्म से दूसरे धर्म में अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाने का प्रावधान करता है।
  • इसमें तीन से पांच साल की कैद और 25,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है।
  • नाबालिगों, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के संबंध में प्रावधानों के उल्लंघन के लिए, अपराधियों को तीन से 10 साल की कैद और 50,000 रुपये से के जुर्माने का प्रावधान है।
  • इस बिल के अनुसार, अभियुक्तों (accused) को उन लोगों को मुआवजे के रूप में पांच लाख रुपये तक का भुगतान करना पड़ेगा, जिनका धर्म परिवर्तन कराया गया था।
  • सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में एक लाख रुपये तक के जुर्माने के साथ-साथ 3-10 साल की जेल की सजा का प्रावधान है।
  • यह फैमिली कोर्ट को भी इस तरह के विवाह को अमान्य और शून्य घोषित करने का निर्देश देता है,  अवैध रूपांतरण के एकमात्र उद्देश्य के लिए हुआ है।

परिवर्तन करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रावधान

इस बिल में प्रावधान है कि, जो व्यक्ति किसी अन्य धर्म में परिवर्तित होना चाहता है, उसे जिला मजिस्ट्रेट या अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को कम से कम 30 दिन पहले एक निर्धारित प्रारूप में एक घोषणा देनी होगी, जिसे विशेष रूप से जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत किया जाएगा।

Originally written on December 25, 2021 and last modified on December 25, 2021.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *