एफएसएसएआई का बड़ा फैसला: खाद्य उत्पादों में ‘ORS’ शब्द के उपयोग पर तत्काल रोक

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को अपने उत्पादों के लेबलिंग और विज्ञापन में ‘ORS’ (Oral Rehydration Solution) शब्द के उपयोग को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्देश जारी किया है। प्राधिकरण ने इस तरह की प्रथाओं को उपभोक्ताओं को भ्रमित करने वाली और भ्रामक बताते हुए खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन करार दिया है।
आदेश का स्वरूप और प्रभाव
FSSAI ने 14 अक्टूबर को जारी अपने आदेश में स्पष्ट किया कि किसी भी खाद्य उत्पाद के नाम, ब्रांड या ट्रेडमार्क में ‘ORS’ शब्द का उपयोग, चाहे वह किसी उपसर्ग या प्रत्यय के साथ हो, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 का सीधा उल्लंघन है। इस आदेश के साथ ही जुलाई 2022 और फरवरी 2024 में जारी पुराने निर्देशों को वापस ले लिया गया है, जिनमें कुछ शर्तों के साथ ‘ORS’ शब्द के प्रयोग की अनुमति दी गई थी।
FSSAI ने अपने आकलन में पाया कि ऐसे शब्दों का प्रयोग उपभोक्ताओं के बीच भ्रम पैदा करता है और यह झूठे, भ्रामक और अस्पष्ट नामों और घोषणाओं के माध्यम से गलत जानकारी प्रसारित करता है। अब इस शब्द का प्रयोग उत्पादों पर “मिसब्रांडिंग” और “भ्रामक प्रचार” की श्रेणी में आएगा, जो दंडनीय अपराध है।
नियमों का अनुपालन अनिवार्य
नवीनतम आदेश के अनुसार, सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को ‘ORS’ शब्द को तत्काल प्रभाव से अपने उत्पादों के नाम, लेबल, विज्ञापन, ट्रेडमार्क आदि से हटाना होगा, भले ही यह किसी उपसर्ग या प्रत्यय के साथ जुड़ा हो। सभी संचालकों को FSSAI अधिनियम 2006 और उसके तहत बने नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा।
हालांकि, 8 अप्रैल 2022 को जारी वह निर्देश, जो ORS के विकल्प उत्पादों के भ्रामक प्रचार और मार्केटिंग से संबंधित है, अभी भी प्रभावी रहेगा।
खबर से जुड़े जीके तथ्य
- FSSAI (भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण) की स्थापना 2008 में की गई थी।
- ORS (Oral Rehydration Solution) एक विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सकीय समाधान है, जो दस्त और डिहाइड्रेशन के इलाज में प्रयोग होता है।
- FSSAI अधिनियम 2006 के अंतर्गत किसी भी भ्रामक लेबलिंग या विज्ञापन को दंडनीय अपराध माना जाता है।
- केवल फार्मास्युटिकल श्रेणी के उत्पादों को ही ‘ORS’ नाम प्रयोग करने की अनुमति है, वह भी WHO द्वारा स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार।