आंध्र प्रदेश की विद्या दीवेना योजना (Vidya Deevena Scheme) : मुख्य बिंदु

आंध्र प्रदेश की विद्या दीवेना योजना (Vidya Deevena Scheme) : मुख्य बिंदु

आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में विद्या दीवेना योजना (Vidya Deevena Scheme) के लिए 686 करोड़ रुपये जारी किए हैं। यह योजना की तीसरी किश्त है। यह एक शिक्षा सहायता योजना है।

विद्या दीवेना योजना की मुख्य विशेषताएं

  • विद्या दीवेना योजना उन छात्रों को छात्रवृत्ति (शुल्क प्रतिपूर्ति के मामले में) प्रदान करती है जो अपने कॉलेज की फीस का भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं।
  • यह एक फीस प्रतिपूर्ति योजना (fee reimbursement scheme) है। यानी छात्र शिक्षण संस्थानों को भुगतान करते हैं और सरकार छात्रों को भुगतान करती है। यहां, पूर्ण प्रतिपूर्ति नहीं की जाती है। पूर्ण प्रतिपूर्ति में कॉलेज की फीस, छात्रावास की फीस, मेस की फीस शामिल है। यह योजना केवल कॉलेज फीस की प्रतिपूर्ति करती है।
  • यह योजना मुख्य रूप से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों पर केंद्रित है।
  • यदि छात्र की उपस्थिति 75% से कम है तो शुल्क संवितरण नहीं किया जाता है। साथ ही, यह योजना निजी या डीम्ड विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए लागू नहीं है।
  • यह योजना दूरस्थ शिक्षा और NRI कोटा के लिए लागू नहीं है।
  • विद्या दीवेना योजना के लिए आवेदन करने की आधिकारिक वेबसाइट NAVASAKAM.ap.gov.in है।

विद्या दीवेना योजना के लाभ

  • 2019 से, आंध्र प्रदेश सरकार ने योजना के तहत शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए 6,259 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इससे 21.48 लाख छात्र लाभान्वित हुए हैं।
  • इस योजना के माध्यम से, आंध्र प्रदेश सरकार राज्य में 100% साक्षरता दर का लक्ष्य लेकर चल रही है।
  • यह योजना मुख्य रूप से अपने परिवारों पर बोझ डाले बिना उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के सपनों को पूरा करने का प्रयास करती है।

योजना के पात्र लाभार्थी कौन हैं?

कोई भी छात्र जिनके परिवार की आय 2.5 लाख रुपये से कम है, इस योजना के तहत पात्र हैं। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, कापू और दिव्यांग छात्र भी पात्र हैं। साथ ही 25 एकड़ सूखी भूमि और 10 एकड़ आर्द्रभूमि वाले परिवारों के छात्र भी पात्र हैं। आयकर दाता इसके लिए पात्र नहीं हैं। परिवार के पास चौपहिया वाहन नहीं होना चाहिए। परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी अधिकारी या पेंशनभोगी नहीं होना चाहिए।

Originally written on December 1, 2021 and last modified on December 1, 2021.

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