असम ने पारित किया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (संशोधन) विधेयक, 2020
असम विधानसभा ने हाल ही में Assam Ease of Doing Business (Amendment) Bill, 2020 पारित किया है। यह बिल Assam Ease of Doing Business Bill, 2016 में संशोधन करता है। इस संशोधन से असम को केंद्र से 0.25% अतिरिक्त उधार मिलेगा।
बिल की मुख्य विशेषताएं
- नया बिल प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा और प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता लाएगा।
- इस नए संशोधन विधेयक के तहत, सरकार ने असम में एक निवेशक के अनुकूल माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
- असम सरकार को सभी प्रकार के प्रमाण पत्र नवीनीकरण, अनुमति और लाइसेंस इत्यादि को ख़त्म/कम कर देगी है।ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि असम में विभिन्न स्तरों पर बड़ी संख्या में नवीकरणीय आवेदन लंबित पड़े हैं। यह अनुचित देरी का कारण बनता है।
Assam Ease of Doing Business Bill, 2016
- यह अधिनियम 2016 में अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम ने नियामक संरचनाओं और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और असम में उद्यम और उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस, प्रमाण पत्र, नवीनीकरण की अनुमति से संबंधित प्रक्रियाओं को सरल बनाने का लक्ष्य रखा था।
- इसके द्वारा असम ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन की स्थापना की गयी थी।
यह बिल व्यापार करने में आसानी कैसे करेगा?
एक आवेदन प्राप्त होने के बाद, सिस्टम स्वचालित रूप से इसे सक्षम प्राधिकारी को भेज देगा। यह सिस्टम फिर सक्षम अधिकारी को आवेदन की प्रतियाँ सौंप देगा। उस अधिकारी तय समय सीमा के भीतर कार्य करना होगा। इसके अलावा, यह सिस्टम प्राप्त आवेदनों की स्थिति, लंबित, निपटान और मासिक आधार पर लंबित कारणों के बारे में ब्यूरो को एक रिपोर्ट देगा।
Originally written on
January 2, 2021
and last modified on
January 2, 2021.