असम का सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (धन उधारी) का विनियमन विधेयक, 2020
असम का सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (धन उधारी) का विनियमन विधेयक, 2020 हाल ही में असम विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। इसके कुछ प्रमुख प्रावधानों में संग्रह एजेंटों की तैनाती को प्रतिबंधित करना, जबरदस्ती संग्रह प्रथाओं और डोर-टू-डोर संग्रह शामिल है। यह प्राकृतिक प्रतिकूल घटनाओं के मामले में तीन महीने के पुनर्भुगतान अधिस्थगन भी प्रदान करता है।
Originally written on
January 22, 2021
and last modified on
January 22, 2021.