अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है ?

अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में विपक्षी पार्टियों द्वारा सरकार के खिलाफ लाया जाने वाला प्रस्ताव है | जब विपक्षी पार्टियों को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है या सरकार सदन में बहुमत खो चुकी है | ऐसे में विपक्षी पार्टियाँ अविश्वास प्रस्ताव लाती हैं | यह केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है राज्यसभा में नही | अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम 50 लोकसभा सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है | ऐसा होने पर पार्टी लोकसभा स्पीकर के पास प्रस्ताव ले जाती हैं | अगर स्पीकर से मंजूरी मिल जाती है तो 10 दिन के अंदर उसपर चर्चा करनी आवश्यक होती है | स्पीकर सदन में वोटिंग करा सकता है | अगर सरकार के विपक्ष में 50 % +1 वोट पड़ जाते हैं तो सरकार गिर जाती है | लोकसभा का स्पीकर तभी अपना मत देता है जब दोनों तरफ से बराबर मतदान हुआ हो। उस वक्त स्पीकर अपना वोट किसी भी एक पक्ष को देकर सरकार बना सकता है।

Originally written on April 29, 2018 and last modified on April 29, 2018.

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