अमेरिकी व्यापार नीति में बड़ा बदलाव: ट्रंप के वैश्विक टैरिफ्स को अदालत ने अवैध ठहराया

28 मई 2025 को, न्यूयॉर्क स्थित अमेरिकी कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड (CIT) ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए व्यापक टैरिफ्स को अवैध घोषित किया। अदालत ने निर्णय दिया कि ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियाँ अधिनियम (IEEPA) के तहत अपनी अधिकार सीमा का उल्लंघन किया है। इस निर्णय से कनाडा, मेक्सिको और चीन पर लगाए गए टैरिफ्स भी प्रभावित हुए हैं ।

IEEPA के तहत टैरिफ्स की वैधता पर सवाल

ट्रंप प्रशासन ने अप्रैल 2025 में “लिबरेशन डे” के अवसर पर 10% का वैश्विक टैरिफ और कनाडा, मेक्सिको तथा चीन पर क्रमशः 25% और 20% के टैरिफ्स लगाए थे। प्रशासन ने इन टैरिफ्स को IEEPA के तहत घोषित आपातकालीन स्थिति का हवाला देकर उचित ठहराया था। हालांकि, अदालत ने पाया कि IEEPA केवल “असामान्य और असाधारण” खतरों से निपटने के लिए है, और व्यापार घाटा या गैर-प्रतिस्पर्धी व्यापार नीतियाँ इस श्रेणी में नहीं आतीं ।

राज्यों और व्यवसायों की संयुक्त याचिका

इस निर्णय के पीछे 12 अमेरिकी राज्यों और पांच छोटे व्यवसायों द्वारा दायर की गई याचिका थी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि इन टैरिफ्स से उनके व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और ये टैरिफ्स कांग्रेस की स्वीकृति के बिना लगाए गए हैं, जो संविधान के खिलाफ है ।

अदालत का निर्णय और वर्तमान स्थिति

CIT के तीन-न्यायाधीशों के पैनल ने सर्वसम्मति से निर्णय दिया कि IEEPA के तहत राष्ट्रपति को असीमित टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है। अदालत ने इन टैरिफ्स को अवैध घोषित करते हुए उनके कार्यान्वयन पर स्थायी रोक लगा दी ।
हालांकि, अगले दिन, अमेरिकी फेडरल सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने इस निर्णय पर अस्थायी रोक लगा दी, जिससे टैरिफ्स फिलहाल प्रभावी बने हुए हैं। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को 5 जून तक और प्रशासन को 9 जून तक जवाब दाखिल करने का समय दिया है ।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

  • अमेरिकी कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड (CIT): यह एक विशेष संघीय अदालत है जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मामलों की सुनवाई करती है। इसकी स्थापना 1980 में की गई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है ।
  • IEEPA: अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियाँ अधिनियम, 1977 में पारित एक अमेरिकी कानून है जो राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में आर्थिक प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है।
  • ट्रंप के टैरिफ्स: ट्रंप प्रशासन ने अप्रैल 2025 में “लिबरेशन डे” के अवसर पर वैश्विक टैरिफ्स की घोषणा की थी, जिसमें अधिकांश देशों पर 10% का टैरिफ और कनाडा, मेक्सिको तथा चीन पर उच्च दरों के टैरिफ्स शामिल थे ।
  • वर्तमान स्थिति: फेडरल अपील्स कोर्ट द्वारा अस्थायी रोक के कारण टैरिफ्स फिलहाल प्रभावी हैं, लेकिन अंतिम निर्णय लंबित है।

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