अमेरिका ने एशियाई अमेरिकियों के खिलाफ घृणा अपराधों से लड़ने के लिए बिल पारित किया

अमेरिका ने एशियाई अमेरिकियों के खिलाफ घृणा अपराधों से लड़ने के लिए बिल पारित किया

अमेरिकी सीनेट ने हाल ही में प्रशांत द्वीपवासियों और एशियाई अमेरिकियों के खिलाफ घृणा अपराधों से निपटने के लिए एक विधेयक पारित किया था। यह बिल घृणा अपराधों को नियंत्रित करने में स्थानीय कानून लागू करने वालों का समर्थन करेगा।

बिल की जरूरत

COVID-19 ने अमेरिका में एशियाई अमेरिकियों के खिलाफ घृणा अपराधों में वृद्धि की है। फेडरल क्राइम डेटा के अनुसार, घृणा अपराध 2019 में एक दशक में उच्चतम स्तर पर थे। यह COVID-19 के बाद 2020 में और बढ़ गया है।

अमेरिका में रिपोर्ट किए जा रहे भेदभाव में मौखिक उत्पीड़न, शारीरिक हमले, कार्यस्थल भेदभाव या सेवा से इनकार शामिल है।

कैलिफोर्निया में स्थिति

सभी राज्यों में से, कैलिफोर्निया अधिक घृणित अपराधों का सामना कर रहा है। 6 मिलियन से अधिक एशियाई अमेरिकी कैलिफोर्निया में रहते हैं।  राज्य की जनसँख्या में उनकी हिस्सेदारी 15% है। मार्च, 2020 और मई 2020 के बीच, कैलिफोर्निया ने 800 से अधिक COVID-19 संबंधित घृणा अपराधों की रिपोर्ट की थी। एक अध्ययन के अनुसार, इन घटनाओं में अब 1200% की वृद्धि हुई है।

भारत में घृणा अपराध

भारतीय दंड संहिता घृणित अपराधों को दंडनीय बनाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए, 153 बी, 295 ए, 505 (1), 298 और 505 (2) कहती है कि बोले गए या लिखे गए शब्द जो जातीयता, धर्म, संस्कृति, क्षेत्र के आधार पर घृणा, अपमान को बढ़ावा देते हैं, कानून के तहत दंडनीय है।

Originally written on April 24, 2021 and last modified on April 24, 2021.

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