स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 1 अप्रैल, 2020 से किस उपकरण को ‘दवाई’ के समतुल्य माना जाएगा?

उत्तर – मेडिकल उपकरण

केन्द्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में अधिसूचना के अनुसार 1 अप्रैल, 2020 से सभी मेडिकल उपकरणों को ‘दवाइयों’ के समतुल्य माना जाएगा। और इन मेडिकल डिवाइसेस को Drugs and Cosmetics Act,1940 के तहत रेगुलेट किया जाएगा। अब तक 23 मेडिकल डिवाइसेस को ‘दवाइयों’ के समतुल्य माना जाता था। यह निर्णय DTAB (Drugs Technical Advisory Board) के साथ विचार-विमर्श करने के बाद लिया गया है।

Originally written on February 13, 2020 and last modified on February 13, 2020.

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