राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 5/6 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं। सदस्य एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार चुने जाते हैं।
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