भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति
राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद करते हैं। राष्ट्रपति उन्हें स्थानांतरित और हटा भी सकते हैं।
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