दिल्ली सरकार ने लांच की ‘मुख्यमंत्री COVID-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना’
दिल्ली सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण एक सदस्य को खोने वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए “मुख्यमंत्री COVID-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना” शुरू की है।
मुख्य बिंदु
- समाज कल्याण विभाग की अधिसूचना के अनुसार, महामारी के बीच एक सदस्य को खोने वाले प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि (ex-gratia) प्रदान की जाएगी।
- उन परिवारों को भी 2,500 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी, जिन्होंने कोविड -19 महामारी के कारण एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति को खो दिया है।
- सरकार प्रभावित परिवार के एकल सदस्य को नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक के रूप में नामांकित करने पर भी विचार करेगी।
- सरकार आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा की जरूरतों को भी पूरा करेगी।
अनुग्रह राशि प्राप्त करने के लिए शर्तें
- इस योजना के तहत अनुग्रह राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के लिए कोई आय मानदंड नहीं है।हालांकि, मृतक और आश्रित दिल्ली से होना चाहिए।
- अनुग्रह राशि प्राप्त करने के लिए, मृत्यु को COVID-19 सकारात्मक परीक्षण के एक महीने के भीतर प्रमाणित किया जाना चाहिए।
पृष्ठभूमि
ऐसी योजना लाने की घोषणा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 18 मई, 2021 को की थी। उन्होंने एक या दोनों माता-पिता को खोने वाले बच्चों को मुफ्त शिक्षा और वित्तीय सहायता का भी वादा किया था।